भदरसा सामूहिक दुष्कर्म मामला: सबूत के अभाव में सपा नेता मोईद खान बरी, मुख्य आरोपी राजू खान दोषी

अयोध्या, जनमुख न्यूज़। पूराकलंदर क्षेत्र के भदरसा में किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म के बहुचर्चित मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट प्रथम निरुपमा विक्रम की अदालत ने बुधवार को अहम फैसला सुनाया। अदालत ने सपा नेता मोईद खान को सबूतों के अभाव में दोषमुक्त कर दिया, जबकि मुख्य आरोपी राजू खान को दुष्कर्म का दोषी करार दिया गया है। राजू खान को सजा के बिंदु पर गुरुवार को अदालत में पेश किया जाएगा।
अभियोजन के अनुसार, किशोरी खेत में काम करने गई थी, जहां से राजू खान उसे मोईद खान की बेकरी पर काम दिलाने के बहाने ले गया। आरोप था कि बेकरी में मोईद खान ने किशोरी से दुष्कर्म किया और राजू खान ने उसका वीडियो बनाया। इसके बाद वीडियो वायरल करने की धमकी देकर राजू ने भी कई बार दुष्कर्म किया, जिससे किशोरी गर्भवती हो गई। तबीयत बिगड़ने पर पूरे मामले का खुलासा हुआ। पीड़िता की मां की तहरीर पर 29 जुलाई 2024 को पूराकलंदर थाने में दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था।
सपा नेता मोईद खान का नाम सामने आने के बाद यह मामला राजनीतिक रूप से भी चर्चा में आ गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में मामला उठाया और सपा पर निशाना साधा। भाजपा सहित अन्य दलों के नेता पीड़िता के घर पहुंचे। प्रशासन ने मोईद खान की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर कार्रवाई की, जिसमें उनका बहुमंजिला शॉपिंग कॉम्पलेक्स भी ध्वस्त किया गया। मोईद की जमानत याचिकाएं निचली अदालत और उच्च न्यायालय से खारिज हो चुकी थीं।
अदालत में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 13 गवाह पेश किए गए। बचाव पक्ष ने दलील दी कि एफआईआर में घटनास्थल बेकरी बताया गया, जबकि विवेचना में घटनास्थल उससे काफी दूर पाया गया। जिस मोबाइल से वीडियो बनाए जाने का आरोप था, उसकी फॉरेंसिक जांच में भी पुष्टि नहीं हो सकी। डीएनए जांच में भी मोईद खान के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं मिला।
बचाव पक्ष ने यह भी तर्क रखा कि पीड़िता ने मजिस्ट्रेट को दिए अपने पहले बयान में मोईद नहीं बल्कि मोहित नाम के युवक का उल्लेख किया था, जो पीड़िता की बहन का देवर है। बाद में पुलिस दबाव में बयान बदलवाए जाने का आरोप भी लगाया गया। अदालत ने सभी साक्ष्यों और दलीलों पर विचार करते हुए मोईद खान को दोषमुक्त कर दिया।
हालांकि, गैंगस्टर एक्ट में आरोपी होने के कारण मोईद खान की जेल से रिहाई फिलहाल संभव नहीं है। वहीं, मुख्य आरोपी राजू खान को दोषी ठहराए जाने के बाद अब उस पर सजा तय की जानी है।

