31 जुलाई के बाद संपत्ति कर जमा करने वाले भवन स्वामियों को नहीं मिलेगा छूट का लाभ

वाराणसी, जनमुख न्यूज़। नगर निगम द्वारा सम्पत्ति कर (गृहकर, जलकर और सीवरकर) के भुगतान पर दी जा रही छूट की मियाद 31 जुलाई को समाप्त हो रही है। अब तक शहर के कुल 84,386 भवन स्वामियों ने (नकद, चेक एवं ऑनलाइन माध्यमों से) 69.30 करोड़ रुपये का संपत्ति कर जमा कर चुके है। इसमें 37,151 भवन स्वामियों ने ऑनलाइन माध्यम से 35 करोड़ रुपये टैक्स जमा किया है ।नगरीय सीमा में करीब 2.33 लाख भवन गृहकर के दायरे में हैं। वहीं करीब 1.48 लाख भवन स्वामियों ने अब तक टैक्स जमा नहीं किया है, उनके लिए 12 प्रतिशत तक की छूट पाने का महज एक दिन का मौका शेष बचा है। 31 जुलाई की समय-सीमा बीतने के बाद टैक्स जमा करने पर पूरा टैक्स देना होगा।
नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने बताया कि वर्तमान वित्तीय वर्ष (2026-27) में सात मई से टैक्स जमा करने पर मुख्य रूप से 10 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। इसके साथ ही, डिजिटल इंडिया अभियान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ऑनलाइन माध्यमों से भुगतान करने वाले नागरिकों को दो प्रतिशत की अतिरिक्त रियायत दी जा रही है। इस प्रकार, ऑनलाइन टैक्स जमा करने पर कुल 12 प्रतिशत की छूट प्राप्त हो रही है।
उन्होंने बताया कि भवन स्वामी अपने मोबाइल के माध्यम बेहद सरल और सुरक्षित तरीके से घर बैठे टैक्स जमा कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें निगम के आधिकारिक वाट्सएप चैटबॉट नंबर 86018 72601 पर सिर्फ हाय (Hi) लिखकर भेजना होगा। मैसेज भेजते ही करदाता को डिजिटल बिल प्राप्त हो जाएगा, जहाँ से वे सीधे ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं।

