राहुल गांधी पर FIR के आदेश, दोहरी नागरिकता मामले में जांच CBI को सौंपने के निर्देश

लखनऊ, जनमुख न्यूज़। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से जुड़े कथित दोहरी नागरिकता मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। अदालत के इस निर्देश के बाद राहुल गांधी की कानूनी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं।शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने निचली अदालत के उस फैसले को पलट दिया, जिसमें राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग खारिज कर दी गई थी। मामले में यूपी सरकार की ओर से पेश वकील ने जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से कराने की मांग की, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। अदालत ने निर्देश दिया कि पहले एफआईआर दर्ज की जाए और इसके बाद मामले को सीबीआई को ट्रांसफर किया जाए।यह याचिका कर्नाटक के भाजपा कार्यकर्ता एस. विग्नेश शिशिर द्वारा दाखिल की गई थी, जिसमें राहुल गांधी पर दोहरी नागरिकता रखने का आरोप लगाया गया है। याची ने लखनऊ की विशेष एमपी/एमएलए अदालत के 28 जनवरी 2026 के आदेश को चुनौती दी थी।याचिका में राहुल गांधी पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923, पासपोर्ट एक्ट 1967 और फॉरेनर्स एक्ट 1946 के तहत गंभीर आरोप लगाए गए हैं। याचिकाकर्ता का दावा है कि यह मामला केवल नागरिकता तक सीमित नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है।अब एफआईआर दर्ज होने के बाद पूरे प्रकरण की विस्तृत जांच सीबीआई द्वारा की जाएगी, जिस पर देशभर की नजरें टिकी हुई हैं।

