पंचायत चुनाव से पहले OBC आयोग गठन पर हाईकोर्ट सख्त, प्रमुख सचिव पंचायती राज को नोटिस

लखनऊ, जनमुख न्यूज़। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने प्रदेश में पंचायत चुनाव से पहले पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन न होने पर सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव पंचायती राज अनिल कुमार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। मामले की अगली सुनवाई 19 मई को होगी।
न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया की एकल पीठ ने यह आदेश स्थानीय अधिवक्ता मोतीलाल यादव द्वारा दाखिल अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। याचिका में आरोप लगाया गया है कि राज्य सरकार ने अदालत को दिए गए आश्वासन के बावजूद अब तक पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन नहीं किया है।
याचिकाकर्ता ने 4 फरवरी 2026 के हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि राज्य सरकार ने कोर्ट को भरोसा दिलाया था कि पंचायत चुनाव से पहले आयोग का गठन कर लिया जाएगा और उसी की रिपोर्ट के आधार पर ओबीसी आरक्षण लागू किया जाएगा। इसी आश्वासन के आधार पर अदालत ने पूर्व में याचिका निस्तारित कर दी थी।
हालांकि, अब तक आयोग का गठन न होने पर याचिकाकर्ता ने इसे कोर्ट की अवमानना बताया है। हाईकोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारी से जवाब मांगा है।

