सावरकर मानहानि मामले में राहुल गांधी को मिली बड़ी राहत, मिली जमानत

नई दिल्ली, जनमुख न्यूज़। पुणे की एमपी/एमएलए कोर्ट ने सावरकर पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी से संबंधित मानहानि के मामले में शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को जमानत दे दी। एमपी/एमएलए कोर्ट ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अदालत में पेश होने के बाद 25,000 रुपये के जमानती बॉण्ड पर जमानत दे दी।
कोर्ट में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोहन जोशी अदालत में जमानतदार के रूप में पेश हुए। गांधी का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता मिलिंद पवार ने कहा कि अदालत ने कांग्रेस नेता को अपने समक्ष उपस्थित होने से स्थायी छूट भी प्रदान की है। पवार ने बताया कि मामले की सुनवाई अब 18 फरवरी को होगी।
यह मामला सावरकर के पोते की शिकायत पर दर्ज किया गया था। जब मार्च 2023 में राहुल गांधी द्वारा एक किताब का हवाला देते हुए उन पर कुछ टिप्पणियां की थीं। जिस पर राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया था।

