कांवड़ यात्रा मार्ग पर दुकानों में क्यूआर कोड लगाने पर सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी, यूपी सरकार से जवाब तलब

वाराणसी, जनमुख न्यूज़। कांवड़ यात्रा मार्ग पर दुकानों में क्यूआर कोड लगाने और मालिकों की पहचान सार्वजनिक करने संबंधी उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है। कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए 22 जुलाई तक जवाब मांगा है।

जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने शिक्षाविद् अपूर्वानंद झा व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया। याचिका में कहा गया है कि यूपी सरकार के 25 जून को जारी निर्देश के अनुसार, कांवड़ यात्रा मार्ग पर स्थित सभी भोजनालयों को क्यूआर कोड प्रदर्शित करना अनिवार्य किया गया है, जिससे दुकानदारों की पहचान सामने आ जाएगी।

याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यह निर्देश व्यक्तिगत निजता के अधिकार का उल्लंघन है और धार्मिक या जातिगत पहचान उजागर करने का एक माध्यम बन सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह वही भेदभावपूर्ण रवैया है, जिसे सुप्रीम कोर्ट पहले ही रोक चुका है।

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले वर्ष भी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश की सरकारों द्वारा कांवड़ मार्ग पर स्थित भोजनालयों से उनके मालिकों और कर्मचारियों के नाम सार्वजनिक करने के निर्देशों पर रोक लगाई थी।

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