डकैती के लिए दादी की हत्या करने वाला व्यक्ति दोषी साबित

नई दिल्ली,जनमुख न्यूज। दिल्ली की एक अदालत ने २०१५ में डकैती के लिए अपनी ७४ वर्षीय दादी की हत्या करने के मामले में एक व्यक्ति को दोषी करार दिया। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष द्वारा साबित की गई परिस्थितियां केवल उसके अपराध की ओर इशारा करती हैं तथा कोई अन्य परिकल्पना संभव नहीं है।अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शेफाली शर्मा आरोपी हर्षित जैन के खिलाफ मामले की सुनवाई कर रही थीं। दोषी के खिलाफ प्रशांत विहार पुलिस थाने में हत्या और डकैती के दंडात्मक प्रावधानों के तहत मौत या गंभीर रूप से चोट पहुंचाने के प्रयास का मामला दर्ज किया था।अभियोजन पक्ष के अनुसार हर्षित ने १९ दिसंबर, २०१५ को रोहिणी सेक्टर -१३ स्थित बल्लभ विहार सोसाइटी में अपनी दादी कैलाशवती की गला घोंटकर हत्या कर दी थी। यह हत्या डकैती के इरादे से की गयी थी।

