4 माह की बच्ची के साथ दुष्कर्म, बेटी गंभीर हालत में

नई दिल्ली,जनमुख न्यूज। कौशांबी की एक अदालत ने चार माह की दुधमुंही बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के जुर्म में एक व्यक्ति को शुक्रवार को २० वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई और उस पर १०,००० रुपये का अर्थदंड भी लगाया।अपर शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) शशांक खरे ने बताया कि २१ जुलाई, २०२३ को जिले में संदीपन घाट थाना क्षेत्र के एक गांव की महिला ने थाने में शिकायत दर्ज करायी थी कि वह अपनी चार माह की बच्ची को दोपहर दो बजे घर के आंगन में चारपाई पर सोता छोड़कर शौच के लिए गई थी।तहरीर के मुताबिक, उसी समय ३० वर्षीय अयोध्या बच्ची को उठा ले गया और उसके साथ दुष्कर्म कर उसे गंभीर हालत में चारपाई पर वापस छोड़कर भाग गया। शौच के बाद घर लौटने पर महिला ने बेटी को गंभीर हालत में पाया।

