आईबी अधिकारी अंकित शर्मा हत्या मामला: ताहिर हुसैन हत्या और आपराधिक साजिश का दोषी करार

नई दिल्ली, जनमुख न्यूज़। दिल्ली की कड़कड़डूमा अदालत ने वर्ष 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में सोमवार को अहम फैसला सुनाया। अदालत ने आम आदमी पार्टी (आप) के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को हत्या और आपराधिक साजिश रचने का दोषी करार दिया है।
एडिशनल सेशंस जज प्रवीण कुमार की अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया।
इस केस में ताहिर हुसैन सहित कुल 11 आरोपी हैं। अदालत ने मार्च 2023 में सभी आरोपियों के खिलाफ हत्या, दंगा, आपराधिक साजिश और सांप्रदायिक वैमनस्य से जुड़े गंभीर आरोप तय किए थे।
गौरतलब है कि फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए सांप्रदायिक दंगों के दौरान आईबी अधिकारी अंकित शर्मा लापता हो गए थे। अगले दिन उनका शव चांद बाग पुलिया के पास एक नाले से बरामद हुआ था। पोस्टमार्टम में उनके शरीर पर कई गंभीर चोटों के निशान पाए गए थे।
अंकित शर्मा के पिता की शिकायत पर दयालपुर थाने में ताहिर हुसैन समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। अभियोजन पक्ष का आरोप था कि दंगाइयों की भीड़ को उकसाने और पूरी साजिश में ताहिर हुसैन की प्रमुख भूमिका थी।
अदालत द्वारा दोषसिद्धि के बाद अब अगली सुनवाई में दोषियों की सजा की अवधि पर बहस होगी, जिसके बाद कोर्ट सजा का ऐलान करेगा।

