NEET-UG पेपर लीक प्रदर्शन से जुड़ी FIR रद्द, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

नई दिल्ली, जनमुख न्यूज़। NEET-UG पेपर लीक के खिलाफ हुए प्रदर्शनों में शामिल छात्रों के खिलाफ दर्ज एफआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत मिले विशेष अधिकार का इस्तेमाल करते हुए दिल्ली समेत चार राज्यों में प्रदर्शन से संबंधित एफआईआर रद्द करने का आदेश दिया।सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत दिल्ली, असम, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और बिहार में दर्ज वे एफआईआर रद्द की जाएंगी, जो 20 से 25 जुलाई के बीच हुए NEET प्रदर्शन से जुड़ी थीं। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने की।
सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि केंद्र सरकार प्रदर्शनकारियों के साथ बातचीत के दौरान दिए गए आश्वासन पर कायम है। उन्होंने बताया कि NEET प्रदर्शन के दौरान आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को मुआवजा दिया जाएगा। केंद्र ने मुआवजे की प्रक्रिया तय करने के लिए तीन महीने का समय मांगा है। इसके लिए संबंधित राज्य सरकारों और अन्य पक्षों से बातचीत की जाएगी।
हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने प्रदर्शन से जुड़े मामलों में प्रदर्शनकारियों को राहत दी है, लेकिन केंद्र को 2873 ऐसे लोगों के खिलाफ नई एफआईआर दर्ज करने की अनुमति दी गई है, जिनके बारे में आपराधिक इतिहास होने की बात कही गई है। सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट को बताया कि इन लोगों का आपराधिक रिकॉर्ड है।सुनवाई के दौरान अधिवक्ता हरिहरन ने इन 2873 लोगों की सूची उपलब्ध कराने की मांग की, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि किन लोगों के खिलाफ उनके कथित आपराधिक रिकॉर्ड के आधार पर कार्रवाई की जानी है।
कोर्ट में CJP की ओर से प्रवक्ता सौरव दास ने बताया कि केंद्र सरकार के सकारात्मक रुख और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को देखते हुए संगठन ने पांच सितंबर को प्रस्तावित मार्च वापस लेने का फैसला किया है। कोर्ट ने सौरव दास के इस बयान को रिकॉर्ड पर लिया।मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने सुनवाई के दौरान कहा कि यदि दोनों पक्ष एक-दूसरे पर भरोसा रखते हुए खुले मन से बातचीत करें तो मुश्किल से मुश्किल मुद्दों का समाधान निकाला जा सकता है।तुषार मेहता ने भी कहा कि सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई बातचीत सकारात्मक और रचनात्मक रही है। उन्होंने कहा कि दोनों पक्ष एक-दूसरे के दुश्मन नहीं हैं।इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित अर्जियों में किए गए आश्वासनों को अपने आदेश में दर्ज करते हुए दिल्ली और चार राज्यों में NEET प्रदर्शन से जुड़े छात्रों के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने का आदेश पारित कर दिया।

